बदायूं: चूहे को नाले में डुबाकर मारने का पुलिस तक पहुंचा मामला, पोस्टमॉर्टम भी हुआ, जानें

अंकुर चतुर्वेदी

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Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक युवक को चूहा मारना काफी भारी पड़ गया है. आरोप है कि सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने चूहे को पकड़ा और उसकी पूंछ में पत्थर का टुकड़ा बांधकर नाले में फेंक दिया. तभी वहां पीपर फॉर एनिमल के जिला अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा आए और उन्होंने नाले में कूदकर चूहे को बाहर निकाला लेकिन तब तक चूहे की मौत हो गई.

चूहे को मारना पड़ा भारी

बता दें कि चूहा मारना युवक को इतना भारी पड़ गया कि बात पुलिस तक पहुंच गई. पीपर फॉर एनिमल के जिलाध्यक्ष विकेंद्र ने सदर कोतवाली पुलिस को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत तहरीर दे दी. तहरीर में लिखा गया है कि शहर के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास गुजरते समय मनोज कुमार नाम का युवक चूहे की पूछ में पत्थर बांधकर उसे नाले में फेंक रहा था. ये देखकर मैंने फौरन नाले में कूदकर चूहे को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

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चूहे के शव का हुआ पोस्टमॉर्टम

मामले की तहरीर मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस ने चूहे के शव को कब्जे में लिया और उसे बदायूं के पशु चिकित्सालय में पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया, लेकिन वहां संसाधनों के आभाव में चूहे के शव का पोस्टमॉर्टम करने से इंकार कर दिया गया.

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बरेली में हुआ चूहे का पोस्टमॉर्टम

इसके बाद पुलिस द्वारा चूहे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बरेली भिजवाया गया. बरेली के डॉ अशोक ने चूहे के शव का पोस्टमॉर्टम किया है. मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आएगी. चूहे के पोस्टमॉर्टम के लिए बकायदा 225 रुपए की रसीद भी कटी है.

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इस पूरे  मामले पर बदायूं नगर के पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्रा ने कहा कि चूहे को नाले में डुबोकर मारने का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था. मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज कुमार को थाने बुलाकत पूछताछ की गई. वादी की तहरीर पर चूहे के शव को बदायूं पशु चिकित्सालय पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन वहां स्टॉफ और संसाधनों की कमी के कारण पोस्टमॉर्टम के लिए मना कर दिया गया.

पुलिस उपाधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि, “वादी के प्रार्थना पत्र पर चूहे के शव को बरेली स्थित आईवीआरआई सेंटर भेज दिया गय है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि, चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा. इसलिए इस मामले में कानूनी राय ली जाएगी और उचिक कार्रवाई की जाएगी.”

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