फतेहपुर: पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिजनों का हंगामा, पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज
Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. इस…
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Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. इस मामले में एसपी ने थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं. मृतक की मां की तहरीर पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है. इससे पहले मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए पुलिस पर मृतक के साथ मारपीट का आरोप लगाया. मृतक के परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर युवक को छोड़ने के बदले तीन लाख रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है.
आपको बता दें कि सदर कोतवाली पुलिस ने ललौली थाना क्षेत्र के कीर्तिखेड़ा गांव के रहने वाले सत्येंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद राधानगर थाने की पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 14 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए. मगर रविवार सुबह युवक की अचानक हालत बिगड़ गई. पुलिस ने आरोपी को फौरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया लेकिन वहां उसकी मौत हो गई. आरोपी की मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मौत की सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया.
इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि थाने का घेराव करते समय मृतक के भाई की भी अचानक तबियत खराब हो गई और उसे भी फौरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया.
इस पूरे मामले पर राजेश सिंह (एसपी फतेहपुर) ने बताया है कि थाना कोतवाली पर कल एक व्यक्ति पर अभियोग पंजीकृत किया गया था. आरोपी के पास से 14 एटीएम कार्ड भी मिले थे और सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुई थी. आरोपी से पूछताछ की जा रही थी. उन्होंने आगे बताया कि आज सुबह आरोपी की तबीयत खराब हो गई और उसे फौरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन वहां डांक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मृतक की मां की तहरीर पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस केस में इंस्पेक्टर,चौकी इंचार्ज सहित अज्ञात तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किय गया है. आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 384, 342 और SC/ST Act के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
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