मथुरा: बच्ची की रेप के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने 26 दिनों की सुनवाई में ही दी सजा ए मौत

भाषा

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Mathura News: मथुरा की एक विशेष अदालत ने 10 साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में तेज सुनवाई करते हुए दोषी को मौत ही सजा सुना दी. बता दें की बीते शुक्रवार को कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई है. सरकारी अधिवक्‍ता द्वारा यह जानकारी दी गई है.

गौरतलब है कि आरोपी को यह सजा 26 दिनों के अंदर सुनाई गई है. सरकारी वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि मौत की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद लागू होगी.

पॉक्सो कोर्ट की विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अपर सत्र जिला न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के तहत जज ने 26 दिनों की सुनवाई में ही आरोपी सतीश को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट द्वारा दोषी के खिलाफ 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि जुर्माने की 80 फीसदी रकम पीड़िता के माता-पिता को दी जाएगी.

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जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी आरोपी ने बीते 13 अक्टूबर को घटना को अंजाम दिया. आरोपी अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास के जंगल में ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

इसके बाद आरोपी ने वारदात का खुलासा होने की डर से बच्ची की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में ही छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया.

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मिली जानकारी के अनुसार, मृतक मासूम की मां ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था. पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को 14 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने मामले की पूरी जांच के बाद 14 नवंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

वकील की मानें तो कोर्ट ने गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट आदि के आधार पर दोषी सतीश को मौत की सजा सुनाई है. बता दें कि मौत की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद लागू होगी.

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