गोरखपुर: छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के आरोपी डॉक्टर फैमिली की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क

विनित पाण्डेय

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh news) में पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें किसी डॉक्टर परिवार पर गैंगस्टर लगा है. परिवार पर आरोप है कि उसने फर्जी तरीके से नर्सिंग कालेज और अस्पताल खोल करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली. इसमें सैकड़ों छात्र-छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो गया. इधर जिला अधिकारी ने गैंगस्टर डॉक्टर परिवार की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं.

तिवारीपुर थाना पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने आरोपितों की चिन्हित हुई भूमि, भवन, नर्सिंग कालेज और आठ वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है. अलग-अलग बैंकों में आरोपियों के 30 से अधिक खातों के संचालन पर भी जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है. बगैर मान्यता के नर्सिंग कालेज में छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने के आरोपी डॉ. अभिषेक व उसकी पत्नी समेत पांच इस समय लखनऊ जेल में बंद हैं.

पिपराइच के तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज के संचालक डा. अभिषेक यादव ने कूटरचित दस्तावेज कर शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कालेज में छात्र-छात्राओं का प्रवेश ले लिया था. शिकायत पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने आठ जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में राज नर्सिंग कालेज के संचालक पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज कराया था. जालसाजी की जानकारी होने पर ठगी के शिकार छात्रों के परिजनों ने भी तहरीर दी थी. कालेज पर ताला लगाने के साथ ही अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ पिपराइच थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया.

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कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि दुर्गाबाडी निवासी डॉ. अभिषेक यादव और उसकी पत्नी डॉ. मनीषा यादव, शाहपुर के बशारतपुर में रहने वाली बहन डॉ. पूनम यादव, अपने साथी शक्तिनगर निवासी डॉ. सी. प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज, खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिहा थानाक्षेत्र के करमहा निवासी श्यामनरायण मौर्य और मोगलहा निवासी विशाल त्रिपाठी के साथ मिलकर 2015 से यह गिरोह चला रहे थे.

एसएसपी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने 16 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना तिवारीपुर थाना पुलिस कर रही थी. 17 सितंबर को गैंगस्टर की आरोपी डॉ. मनीषा यादव, डॉ. पूनम यादव, श्यामनारायण मौर्य व शोभितानंद को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा दिया था. मुख्य आरोपी डॉ. अभिषेक यादव लखनऊ में दर्ज जालसाजी के मुकदमे में पहले से ही जेल में है.

पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने और धमकी देने के 15-15 मुकदमें दर्ज थे. सभी मुकदमें वर्ष 2015 में दर्ज हुए थे जिसमें पुलिस ने एफआर (अंतिम रिपोर्ट) लगा दिया था.

डॉ. अभिषेक यादव के खिलाफ कोतवाली व पिपराइच थाने के अलावा लखनऊ में मुकदमा दर्ज होने के बाद सभी मुकदमों की छानबीन शुरू हुई तो पुलिस ने वर्ष 2015 में दर्ज हुए मुकदमों की फाइल भी खोल दी. जांच में आरोप की पुष्टि होने पर कोतवाली थाना पुलिस ने न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट भेजने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया.

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गैंगस्टर के आरोपी डॉ. अभिषेक यादव उसकी पत्नी डा. मनीषा और बहन डॉ. पूनम यादव के नाम से कोतवाली थानाक्षेत्र के दुर्गाबाड़ी, चिलुआताल के नकहा नंबर दो और पिपराइच के जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा में भूमि, भवन है. आरोपितों के आठ वाहन है जिसे पुलिस कब्जे में ले लिया.

जनपद गोरखपुर में राज नर्सिंग नामक इंस्टीट्यूट जिसने पैरामेडिकल नाम से परमिशन ली थी इसकी बिल्डिंग यहां से संचालित होती थी. इस संस्थान ने कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया. मोटी मोटी रकम लेकर निर्धारित सीटों से अधिक बच्चों का एडमिशन लेकर ज्यादा बच्चों का एडमिशन लिया. ऐसे मेडिकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है लगभग 100 करोड़ की संपत्ति आज कुर्क की गई है.

एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई

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तहसीलदार प्रकाश कुमार सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत अभिषेक यादव पर कार्रवाई की जा रही है. इनके द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति जो बनाई गई थी उसको कुर्क किया गया है. संपतिया कई जगहों पर है सारी प्रॉपर्टी कुर्क किया जा रहा है.

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