HC के आदेश पर नोएडा प्राधिकरण ने इस नामी बिल्डर के 686 फ्लैटों का ‘OC’ किया रद्द, जानें मामला

भूपेंद्र चौधरी

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Noida News: नोएडा में एक बार फिर बिल्डर के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 75 स्तिथ एम्स आरजी एंजल बिल्डर के गोल्फ एवेन्यू-2 के 686 फ्लैट का ओसी (ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) रद्द कर दिया है.

निवासियों की थी ये शिकायत

दरअसल गोल्फ एवेन्यू-2 सोसायटी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था. निवासी कई परेशानियां झेल रहे थे. निवासियों की शिकायत थी कि आए दिन फ्लैटों में सीवेज आ जाता है, प्लास्टर भी झड़ता रहता है. यहां लीकेज जैसी और कई समस्याओं से रेजीडेंस जूझ रहे थे. निवासियों ने इसकी शिकायत सबसे पहले प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग विभाग से की थी. प्राधिकरण ने बिल्डर को नोटिस दिया लेकिन, फिर भी बिल्डर के तरफ से कोई जबाब नहीं आया. इसके बाद आखिरकार निवासियों ने हाइकोर्ट का रुख किया.

HC के आदेश पर हुई ये कार्रवाई

हाइकोर्ट ने निवासियों के पक्ष में आदेश देते हुए नोएडा प्राधिकरण को बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है. प्राधिकरण ने हाइकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए गोल्फ एवेन्यू-2 सोसायटी के 686 फ्लैटों का ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है. प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि बिल्डर को कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई जबाब नहीं मिला. अब जब तक बिल्डर समस्याओं का हल नहीं करता तब तक ओसी को बहाल नहीं किया जाएगा.

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