नोएडा: ओमेक्स सोसायटी के फ्लेट मालिकों को मिली बड़ी राहत, HC ने लगाई ध्वस्तीकरण पर रोक

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नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स फ्लैट मालिकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी से भी जवाब मांगा है.

दरअसल याचिकाकर्ता मुकुल गुप्ता और 124 अन्य फ्लैट मालिकों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमके गुप्ता और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी.

याचिकाकर्ताओं  का कहना है कि वहां पर कोई स्थाई निर्माण नहीं किया गया है, जबकि बिल्डर के करार के तहत 6 लाख रुपये जमा करने के बाद वहां केवल टीन शेड ही लगाए गए हैं.  नोएडा अथॉरिटी के भेजे गए नोटिस का जवाब दिया गया है जिस पर कोई विचार नहीं किया गया और विचार किए बिना ही वहां कार्रवाई की जा रही है. दूसरी तरफ अथॉरिटी के अनुसार नोटिस स्थाई अवैध निर्माण हटाने का है और नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है.

आपको बता दें कि ग्रैंड ओमेक्स एसोसिएशन अपार्टमेंट मालिकों की शिकायत पर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध स्थाई निर्माण को हटा लेन का नोटिस दिया था. अथॉरिटी द्वारा उसकी मुनादी भी कराई गई थी. इस मामले में शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी लेकिन कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट से तुरंत दखल देने की प्रार्थना की गई थी.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करने का आश्वासन देते हुए दोपहर 12 बजे अथॉरिटी के अधिवक्ता को ध्वस्तीकरण रोकने का मौखिक आदेश दिया. इसके बाद कोर्ट ने दोपहर 2 बजे दोनों पक्षों को सुनकर, ध्वस्तीकरण रोकते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को की जाएगी.

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