संभल: दुष्कर्मियों को कठोर कारावास, महिला से गैंगरेप के दो अपराधियों को 20 साल की कैद

अभिनव माथुर

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यूपी के संभल में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने महिला के साथ गैंगरेप करने के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. गैंगरेप के आरोपी ने 5 साल पहले जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला को डरा धमका कर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी थी.

न्यायालय अपर जिला एवं न्यायाधीश(रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट ) कोर्ट के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि धनारी थाना इलाके के गांव में 6 जनवरी 2017 को जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला के साथ दोनों अभियुक्तों ने डरा धमका कर जबरन दुष्कर्म किया था.

धनारी थाने की पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद दोनों आरोपी राजकुमार और प्रेम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. जिसके बाद केस का ट्रायल रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चल रही थी. यह पूरा मामला संभल जिले के धनारी थाना इलाके के गांव का है.

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शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि ने बताया कि न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने सुनवाई करते हुए दोनों गैंगरेप के दोनो आरोपी राजकुमार और प्रेम को महिला के साथ गैंगरेप का दोषी मानते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई. इसके साथ ही आदालत ने आरोपियों पर 8-8 हजार रुपए का जुर्माने भी लगाया.

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