बाहुबली मुख्तार के बेटे अब्बास की संपत्ति की जाएगी कुर्क, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति को एमपी-एमएलए कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दिया है. मिली…
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बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति को एमपी-एमएलए कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2012 में लखनऊ से जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस को बगैर सूचना दिए ही दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा दिया गया था. इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था और अब्बास अंसारी कोर्ट में लगातार गैर हाजिर रहे. इसके चलते अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है.
जानकारी के मुताबिक, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अंबरीष श्रीवास्तव ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत लखनऊ की महानगर पुलिस की अर्जी का संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया है. दरअसल, महानगर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसकी बहस सहायक अभियोजन अधिकारी सोनू सिंह राठौर ने की. इसके बाद संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए.
मिली जानकारी के अनुसार, जज अंबरीष श्रीवास्तव ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 17 नवंबर की तारीख तय की है. बता दें कि इससे पूर्व विगत 11 अगस्त को विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने कुर्की की कार्यवाही से पहले नोटिस जारी करने का आदेश दिया था और इससे पहले अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वॉरंट भी जारी हो चुका है.
इसी क्रम में अब महानगर थाने की अर्जी पर बहस की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.
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