नोएडा: आरोपी श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में मिली जमानत, क्या जेल से आएगा बाहर? जानिए

भूपेंद्र चौधरी

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उत्तर प्रदेश के नोएडा में महिला से अभ्रदता करने के मामले में जेल में बंद आरोपी श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को शुक्रवार को जमानत मिल गई. जानकारी के मुताबिक, महिला के साथ छेड़छाड़ समेत 3 मामले में त्यागी को जमानत मिली है. लेकिन त्यागी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया हुआ है.

बता दें कि पिछले दिनों नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया था.

मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर कानून तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की.

गौरतलब है कि त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-482 (गलत संपत्ति पहचान) के तहत दर्ज किया गया है. धारा-482 के तहत मामला उनकी कार पर उत्तर प्रदेश के विधायकों के वाहन के लिए निर्धारित स्टीकर और सरकारी चिह्न लगे होने के आरोप में दर्ज किया गया.

आपको बता दें कि 16 अगस्त को गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में त्यागी की जमानत अर्जी खारिज की थी. हालांकि, अदालत ने नोएडा से फरार होने के बाद श्रीकांत को शरण देने के मामले में उसके दो सहयोगियों को जमानत दे दी थी.

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एक अन्य मामले में अदालत ने त्यागी के अन्य 6 सहयोगियों को भी जमानत दे दी जिनपर नोएडा सेक्टर 93बी की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में छह अगस्त को कथित तौर पर जबरन घुसने का आरोप था.

त्यागी के पक्ष में नोएडा में हुई थी महापंचायत

त्यागी के पक्ष में रविवार को त्यागी समुदाय के लोगों ने महापंचायत की थी. वहीं, सोसायटी के लोगों ने त्यागी के खिलाफ मौन विरोध किया था.

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भंगेल गांव में सुबह लगभग 10 बजे महापंचायत शुरू हुई थी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ से समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए थी.

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