लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ दायर याचिका पर 30 मार्च को SC में सुनवाई

संजय शर्मा

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर हुई रिहाई को खारिज कर उन्हें फिर से जेल भेजे जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 मार्च को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था. पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में जमानत दे दी थी. इससे असंतुष्ट होकर पीड़ित परिवारों के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए.

सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने आशीष को हाई कोर्ट से जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई. उनका कहना था कि गवाहों को प्रताड़ित कर डराया धमकाया जा रहा है. कुछ के तो संदिग्ध हालात में एक्सीडेंट तक हुए हैं. कोर्ट ने इन सभी आरोपों पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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दरअसल, इस हाई प्रोफाइल मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने पांच हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाते हुए सोच-समझकर हत्या, हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के साथ ही आर्म्स ऐक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ था.

लखीमपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव बनवीरपुर के पास बीते साल 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों की मौत हो गई थी. वहीं इस घटना में बीजेपी के एक कार्यकर्ता, एक स्थानीय पत्रकार, एक ड्राइवर सहित 4 लोगों की भी जान गई थी. जिस एसयूवी से किसानों को कुचला गया, वह कथित तौर पर मंत्री के काफिले में शामिल थी.

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