ज्ञानवापी: कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन से ‘शिवलिंग’ की कार्बन-डेटिंग वाली याचिका पर मांगा जवाब

भाषा

ADVERTISEMENT

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी के जिला जज की अदालत में परिसर में मिले ढांचे (जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा) की…

social share
google news

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी के जिला जज की अदालत में परिसर में मिले ढांचे (जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा) की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण को लेकर हिन्दू पक्ष ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि वजूखाना में पाया गया ‘शिवलिंग’ वाद का एक हिस्सा है. अदालत ने 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष से हिंदू पक्ष के इस स्पष्टीकरण पर जवाब मांगा है.

ADVERTISEMENT

जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडेय ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में मिले ‘शिवलिंग’ के कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण के मामले पर हिंदू पक्ष ने आज कुछ बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया.

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि जिला अदालत के समक्ष उन्होंने बताया कि हमने अपने वाद में यह पहले ही कहा है कि ज्ञानवापी परिसर के सभी दृश्य और अदृश्य देवताओं के दर्शन पूजन का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के वजुखाने का पानी हटाने के बाद ‘शिवलिंग’ प्रकट हुआ इसलिए यह हमारे वाद का हिस्सा है.

जैन ने कहा कि कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है. इस पर हमने अदालत को बताया कि जहां कार्बन डेटिंग नहीं कराई जा सकती वहां वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए.

अदालत के बाहर पत्रकारों को जानकारी देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘ अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि आदेश पारित करने से पहले, कुछ प्रश्न हैं, जिन्हें आप हल कर दीजिये, अपना स्पष्टीकरण दे देजिए. पहला यह है कि 16 मई को किये गये सर्वेक्षण कार्य के दौरान जो ‘शिवलिंग’ वहां बरामद हुआ था, वह इस संपत्ति का हिस्सा है या नहीं ? और दूसरा वैज्ञानिक जांच के उद्देश्य से अदालत एक आयोग बना सकती है जिसमें कार्बन डेटिंग और अन्य प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है?’’

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

उन्होंने कहा कि हमने दो बिंदु रखे। पहला यह था कि हमने ‘प्रत्यक्ष’ और ‘अप्रत्यक्ष’ देवता की पूजा करने के अधिकार की मांग की थी। ‘शिवलिंग’ जो ‘वज़ूखाना’ में था, पानी के नीचे था और यह पानी हटा दिए जाने के बाद ‘अप्रत्यक्ष देवता’ से ‘ प्रत्यक्ष देवता’ बन गया. इसलिए, यह हमारे वाद का एक हिस्सा है.

विष्णु जैन ने आगे कहा, ‘हमने अदालत को यह भी बताया कि हलफनामे पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि यह (शिवलिंग जैसी संरचना) एक फव्वारा है, और यह चाहता है कि यह एक फव्वारा है या शिवलिंग, इस पर फैसला किया जाए। और निर्णय का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जानी चाहिए, जिसके लिए न्यायालय एक आयोग नियुक्त कर सकता है.’’

जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि वह इस पर अपना प्रत्युत्तर दे, जिसके लिए अदालत ने 11 अक्टूबर की तारीख तय की है. उन्होंने कहा कि अदालत सुनवाई के बाद अपना आदेश देगी। फैसला 11 अक्टूबर या इसके बाद आ सकता है.

ADVERTISEMENT

जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडेय ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण के मामले पर हिन्दू पक्ष ने आज कुछ बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया. अदालत ने 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष से हिंदू पक्ष के इस स्पष्टीकरण पर प्रत्युत्तर मांगा है.

इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि हम लोगों को यह आशा थी कि आज की सुनवाई पर अदालत कार्बन डेटिंग पर अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन अदालत ने सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर का समय दिया है.

ज्ञानवापी केस: कार्बन डेटिंग को लेकर हिन्दू पक्ष में मतभेद, 11 अक्टूबर को आ सकता है फैसला

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT