यूपी नगर निकाय चुनाव: OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, इस दिन आएगा फैसला

संतोष शर्मा

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UP Nagar Nikay Chunav 2022 : यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है. अब 27 दिसंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुनाएगी.

निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जहां याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले को लागू नहीं करने की दलील दी गई.

वहीं हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि 2017 में जिस तरह से ओबीसी को आरक्षण देकर चुनाव कराया गया था. उसे इस बार भी लागू किया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से ओबीसी को लेकर आंकड़े के बारे में भी पूछा. जिस पर सरकार की तरफ से 2017 में निकाय चुनाव में लागू आरक्षण व्यवस्था का हवाला दिया गया.

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सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि 2017 में इस पर कोई ऑब्जेक्शन या याचिका नहीं डाली गई थी. जिसके लिए याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि उस समय किसी के संज्ञान में नहीं आया. आज यह मामला सामने आया है तो याचिका डाली गई है.

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में आरक्षण की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 27 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार 762 सीटों पर मतदान होना है. इसमें से 17 नगर निगम शामिल हैं. जबकि 200 नगरपालिका और बाकी नगर पंचायतों में चुनाव होना है.

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