बागपत: ATM से नहीं निकल रहा था पैसा तो शख्स पहुंचा उपभोक्ता आयोग, बैंक पर लगा जुर्माना

दुष्यंत त्यागी

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उत्तर प्रदेश के बागपत में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को एटीएम मशीन ठीक कराकर चालू नहीं करना महंगा पड़ा है.स्टेट बैंक की एटीएम मशीन खराब होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक प्रबंधक पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया. दो महीने में जुर्माना अदा नहीं करने पर छह प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए गए.

बता दें कि बागपत के अर्जुन पुरम निवासी स्वर्ण सिंह ढाका ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय में केस दर्ज कराया था.

दरअसल, पूरा मामला बागपत जनपद का है, जहां पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने बैंक पर 10 हजार वाद खर्च चुकाने का आदेश दिया है. बागपत के अर्जुन पुरम निवासी स्वर्ण सिंह ढाका द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय में केस दर्ज किया था. केस में कहा गया था कि उनका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है, जिनका एटीएम भी बनाया गया है. जिस की फीस भारतीय स्टेट बैंक वसूलता है. वहीं दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भारतीय स्टेट बैंक एटीएम उनका कार्ड रीड नहीं करता है.

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स्वर्ण सिंह ढाका ने कहा कि मेन बाजार में ज्यादातर भीड़ होने के कारण वाहन खड़ा करने की सुविधा नहीं है, इसीलिए मैं दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एसबीआई एटीएम का उपयोग करता हूं लेकिन वहां मेरा कार्ड रीड नहीं करता और अन्य बैंकों के एटीएम में कार्ड काम करता है, इसी कारण मजबूरी में दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पड़ते हैं.

स्वर्ण सिंह ढाका ने बैंक में जाकर शिकायत की थी लेकिन बैंक अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक आश्वासन ना मिलने पर स्वर्ण सिंह ढाका उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय में केस दर्ज कराया. इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक शाखा पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसमें 5 हजार मानसिक क्षति और 5 हजार वाद वाद खर्च देने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही एसबीआई को एटीएम मशीन को जल्द ही चालू करने का आदेश दिया है. इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर अभी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

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