ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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आगरा के मशहूर ताजमहल के आसपास अब व्यावसायिक गतिविधियां मुमकिन नहीं हो पाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. यह निर्देश व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगवाने के आवेदन के आलोक में आए हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को उसके निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को अनुमति दी जिसमें 17वीं शताब्दी के स्मारक (ताजमहल) की 500 मीटर की दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आगरा विकास प्राधिकरण को स्मारक ताजमहल की सीमा या दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट को आवेदन के माध्यम से बताया गया था कि ताजमहल के आसपास अवैध व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं.

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